News Info
26 January, 2018, 04:15 AM
AYUSH ADMISSION - आयुष स्नातक प्रवेश की तारीख बढ़ाने से इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयुष स्नातक कोर्स प्रवेश की तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से तय समय सारिणी संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत देश का कानून है, जिसमें किसी को भी बदलाव करने का अधिकार नहीं है।
यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने यूनानी एवं आयुर्वेदिक अल्पसंख्यक कॉलेज एसोसिएशन की ओर से प्रवेश के लिए समय बढ़ाने की मांग अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। मामले के तथ्यों के अनुसार आयुष स्नातक कोर्स 2017-18 सत्र के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा आयोजित की। आठ नवम्बर 2017 अंतिम तिथि तय की गई। बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाने के कारण 50 फीसदी के बजाय 30 फीसदी अंक वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई। आयुष मंत्रालय की अनुमति लेकर 29 नवम्बर 2017 तक प्रवेश लेने की तिथि तय की गई। याची संस्था का कहना था कि समय न मिल पाने के कारण प्रवेश नहीं हो पाया है। काफी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं। ऐसे में प्रवेश की समयसीमा बढ़ाई जाए। कोर्ट ने एसोसिएशन की मांग को सुप्रीम कोर्ट से तय समयावधि के वितरीत होने के कारण अस्वीकार कर दिया।
Source:
https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/allahabad/story-ayush-graduate-entrance-date-denies-extension-1746643.html




