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बिहार में 30ml से ज्यादा होम्योपैथी दवा रखना अवैध

31 March, 2016, 02:18 AM

बिहार में 30ml से ज्यादा होम्योपैथी दवा रखना अवैध

बिहार सरकार 1 अप्रील से शराब बंद कर रही है.शाराब बंदी को सफल बनाने के लिये सरकार ने एक अजीबो-गरीब फ़रमान सुना दिया की अब होम्योपैथी मे 30ml से ज़्यदा पैक की गयी दवा को शराब मान लिया जायेगा और जिस चिकित्सक या दुकान मे 30 ml से ज़्यदा बड़ी दवा की बोतल मिलेगी उसको शराब का अवैध कारोबारी घोषित कर दिया जाएगा .

सरकार के इस फैसले से होम्योपैथी की दवाओं का दाम 10 गुना हो जायेगा.और हजारों होम्योपैथी डॉक्टर जो सुदूर इलाकों मे अपनी सेवा देते हैं वो बेरोजगार हो जायेंगे.इसके अलावा 450ml दवा का स्टॉक महज 2 दिनो मे खाली करना होगा.कई होम्योपैथी दवा व्यवसायी रोड पे आ जायेंगे.

बिहार सरकार ने बिहार की सभी  13 होम्योपैथी दवा कम्पनी का लायसेंस रद्द कर दिया गया.ज्ञात हो की होम्योपैथी दवा एल्कोहल वेस होती है और मूल दवाओं मे एल्कोहल की मात्रा 91% तक होती है.बिहार मे होम्योपैथी दवाओं का कारोबार तक़रीबन 500 करोड़ प्रति वर्ष का है.

भागलपुर के होम्योपैथी की दवाओं के विक्रेता नितीश दुबे जी का मानना है बिहार सरकार द्वारा बिहार में पूर्ण  शाराब बंदी करना बेहद जरूरी है , लेकिन शराब को होम्योपैथी दवाइयों से जोड़ना बिल्कुल ही गलत है. हम सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले की निंदा करते है. 


Source:

http://ebiharjharkhand.in/homeopathy-medicine/
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